शाही ईदगाह मस्जिद सर्वेक्षण याचिका सोमवार को दायर की गई थी, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मथुरा जिला अदालत को चार महीने के भीतर इस पर फैसला सुनाने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता मनीष यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया क्योंकि मथुरा जिला अदालत की सुनवाई लगातार स्थगित और विलंबित हो रही थी। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास कटरा केशव देव मंदिर परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के साथ-साथ मस्जिद की जांच के लिए एक अदालत आयुक्त नियुक्त करने के अंतरिम अनुरोधों के बाद कई मुकदमों की सुनवाई अब निचली अदालत द्वारा की जा रही है।
इसके कथित “हिंदू वास्तुकला” के अलावा, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मस्जिद में मंदिरों के विभिन्न संकेतक हैं, जिनमें “ओम, स्वस्तिक और कमल” शामिल हैं।
