सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झारखंड कांग्रेस के विधायकों को भारी मात्रा में धन के साथ पकड़ने से संबंधित मामले में व्यवसायी अशोक धानुका की याचिका पर नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता अशोक धानुका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल और अधिवक्ता नलिन कोहली पेश हुए। इससे पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम ने गुवाहाटी, असम के अशोक कुमार धानुका को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत 7 अगस्त को उस नकद घोटाले का सबूत इकट्ठा करने के लिए नोटिस जारी किया था. साथ ही उन्हें भवानी भवन में हाजिर होने के लिए कहा गया था. सोमवार को सुबह 10 बजे। सूत्रों का दावा है कि गुवाहाटी में सीआईडी की टीम नोटिस देने के लिए उनके घर गई थी, हालांकि उनके घर पर असम पुलिस का पहरा था।