झारखंड उच्च न्यायालय ने आज सीबीआई को न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में अपनी प्रगति रिपोर्ट 16 सितंबर तक सौंपने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष जांच एजेंसी से उस कानून के बारे में पूछा था जिसके तहत वह आरोपी को अदालत में दोषी ठहराए जाने और सजा देने के बाद जांच जारी रख सकता है।
जिस पर सीबीआई ने दोष सिद्ध होने के बाद जांच मुहैया कराने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया। इसके अलावा जांच एजेंसी ने बताया कि सीबीआई अपनी जांच कर रही है और मामले में नए सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है.
अदालत में सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वालों में एसपी विकास कुमार और भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव शामिल थे।