एडीजे I राधाकृष्ण की रामगढ़ अदालत ने विशेष पोस्को अधिनियम के तहत मुकदमे के दौरान बलात्कार के एक आरोपी को 22 साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी निर्मल कुमार ने साल 2021 में नाबालिग लड़की से रेप किया था।
अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर पांच साल की अतिरिक्त कैद होगी।
वहीं आईपीसी की धारा 506 के तहत दो साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 के तहत एक महीने की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता को जुर्माने की राशि देने का निर्देश दिया है।
लोक अभियोजक आरबी राय के मुताबिक मामला साल 2021 का पतरातू थाना क्षेत्र का है. आरोपित निर्मल यादव ने अपने पड़ोसी की नाबालिग बेटी को आठ घंटे तक अपने कमरे में बंद रखा और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बाद में देर शाम वह अपने घर पहुंची और रोने लगी। पूछने पर उसने अपने पिता से कहा कि निर्मल ने कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसको लेकर पीड़िता के पिता ने भुरकुंडा ओपी में मामला दर्ज कराया था.
दस गवाहों सहित डॉ मिठू हलदर की मेडिकल रिपोर्ट और मामले के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए स्पेशल पोस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई.