निरसा विधानसभा में दो दिसंबर से डीजे, मुस्लिम शादियों में आतिशबाजी नहीं

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धनबाद जिले के निरसा विधानसभा क्षेत्र के इमामों ने 2 दिसंबर (शुक्रवार) से मुस्लिम समुदाय के विवाह समारोहों में डीजे, डांस और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है.

यह फैसला रविवार को जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर जामा मस्जिद सिबिलीबाड़ी में हुई निरसा और चिरकुंडा के इमामों की बैठक में लिया गया।

इमामों ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि निकाहनामा जो इस्लाम के अनुसार होगा, उसमें कोई डीजे, नृत्य या आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं होगा।

बैठक की अध्यक्षता करने वाले सिबिलीबाड़ी जामा मस्जिद के प्रमुख इमाम मौलाना मसूद अख्तर ने कहा कि फरमान का उल्लंघन करने वालों पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रात 11 बजे के बाद किसी भी कीमत पर निकाहनामा (शादी) नहीं किया जाएगा। 2 दिसंबर को रात 11 बजे के बाद अगर कोई निकाहनामा करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघन करने वालों को लिखित माफी भी देनी होगी।

इमाम मौलाना मसूद अख्तर ने कहा कि अगर अपरिहार्य कारणों से रात 11 बजे तक निकाह नहीं होता है तो अगली सुबह फजर नवाज के बाद निकाह किया जाएगा.

निकाह में फिजूलखर्ची गैर इस्लामिक है। देखा गया है कि विवाह समारोहों में लोग समाज में सिर्फ दिखावे के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं। इस्लाम निकाह में फिजूलखर्ची की इजाजत नहीं देता, खासकर डीजे, डांस और आतिशबाजी जिससे आम लोगों को भी असुविधा हो। इसलिए सर्वसम्मति से इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है।’

उन्होंने बताया कि निरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यह आदेश दो दिसंबर (शुक्रवार) से प्रभावी होगा. उन्होंने समुदाय के सदस्यों से इस बारे में अपने रिश्तेदारों और हितधारकों के साथ निर्णय साझा करने की भी अपील की।

बैठक में हाफिज सरफराज कादरी, हाफिज नासिर अजीजी, हाफिज खुशनूद, मौलाना मुस्तफा और मौलाना एकरामुल हक सहित सौ से अधिक मौलाना उपस्थित थे।

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