मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य मानने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दे दी है| मुख्यमंत्री एवं झारखंड सरकार द्वारा मांग की गयी थी हाई कोर्ट में की इस मामले से संबंधित जनहित याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया था| इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी| सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है| सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए शेल कंपनियों में निवेश और अपने करीबियों को गलत तरीके से खनन पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है|

झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दायर जनहित याचिका को सुनवाई योग्य माने जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी| शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था| सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया| इस मामले सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी|

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए शेल कंपनियों में निवेश और अपने करीबियों को गलत तरीके से खनन पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है|

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