एडीजे की रामगढ़ सिविल कोर्ट प्रथम राधा कृष्ण ने भुरकुंडा थाना क्षेत्र के एक मामले की सुनवाई करते हुए निर्मल कुमार को दोषी ठहराया जो यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी था. सजा की मात्रा की घोषणा के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की गई है।
अदालत ने जांच अधिकारी सुमित पांडे समेत सभी 10 गवाहों की गवाही और लोक अभियोजक आरबी रॉय की ओर से पेश की गई कड़ी दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया.
घटना 23 मार्च 2021 की है। दोषी ने पीड़ित लड़की को बहला-फुसलाकर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एक कमरे में रखा। बाद में किशोरी ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। घटना के दूसरे दिन (24 मार्च) लड़की के पिता ने भुरकुंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई.