रामगढ़ कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के प्रयास में युवक को दोषी करार दिया है

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चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी छोटू सिंह नामक युवक को सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार ब्रजेश की अदालत ने दोषी करार दिया.

कांड संख्या 348/2012 रामगढ़ थाने का है। चार साल की बच्ची की मां ने शहरी क्षेत्र निवासी छोटू सिंह पर अपनी बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.

लोक अभियोजक आरबी राय ने बताया कि पीड़िता की मां के मुताबिक जब वह बच्ची का रोना सुनकर उसके पास गई तो उसने पाया कि आरोपी युवक उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा है. शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई कर उसे रामगढ़ पुलिस को सौंप दिया।

छह गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दस पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। सजा की मात्रा की घोषणा बुधवार, 30 नवंबर को की जाएगी।

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