सोलर पॉलिसी के तहत स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत तक की छूट, किसानों को 30 फीसदी तक मिलेगा लाभ झारखंड सरकार

झारखण्ड
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राज्य में सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिये सरकार सोलर पॉलिसी लागू करने जा रही है. पिछले कुछ समय से उर्जा विभाग और झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से पॉलिसी पर काम किया जा रहा था. जिसे अब लागू किया जायेगा. इस पॉलिसी के साथ ही राज्य में सौर उर्जा उत्पादन का लक्ष्य चार हजार मेगावाट रखा गया है. ये सौर उर्जा का उत्पादन निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से किया जायेगा. पॉलिसी के तहत सोलर सोलर प्लांट लगाने की सुविधा दी जायेगी. बिजली उपभोक्ताओं को इसे लगाने में परेशानी न हो इसके लिये जरेडा सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम करेगी. इसके लिये समय सीमा भी तय की गयी है.

सोलर प्लांट लगाने के लिये मिलेगी छूट
सोलर प्लांट लगाने के लिये कई तरह की छूट भी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी. इसमें लीज, डीड आदि दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी. सोलर प्लांट उपयोग के लिये भूमि का उपयोग परिवर्तन कराने में लगने वाले दर में भी छूट दी जायेगी. वहीं, कृषि क्षेत्र में सोलर उर्जा के इस्तेमाल करने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. पॉलिसी के लागू होने से सोलर पार्क, सोलर ग्रिड, रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिये ऑफ ग्रिड सिस्टम को बढ़ावा दिया जायेगा. इससे बिजली का सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है.

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