भारत सरकार के निदेशानुसार #प्लास्टिक #अपशिष्ट #प्रबंधन (संशोधन) नियमावली, 2021 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2022 से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टारिन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है यथा प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामाग्री, प्लेटे, कप, गिलास, कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलीरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्मे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर (कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होगे)। जिसके उल्लंघन करने वालों पर नियमसंगत कार्रवाई हेतु आज दिनांक 29.06.2022 को #राँची #नगर #निगम की #इन्फोर्समेन्ट टीम की बैठक निगम सभागार में आयोजित की गई। बैठक में यह निदेश दिया गया कि निगम क्षेत्रांतर्गत यदि एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पाया जाता है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए सामाग्री जब्त किया जायेगा एवं नियामानुसार शास्ति राशि अधिरोपित की जाएगी।
राँची नगर निगम आमजनों से यह अपील करती है कि बाजार जाते समय कपड़ा से बना थैला अपने साथ रखे एवं प्लास्टिक कैरी बैग व्यवहार करने वाले की सूचना निगम कार्यालय को उपलब्ध कराये। जिससे नगर निगम क्षेत्र पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त हो सके, जिसमें आमजनों की भागीदारी अपेक्षित है।
