31 दिसंबर 2019 तक बने झारखंड में भवन अब होंगे नियमित

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नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरु कर दी है। इसके लिए योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। योजना -2022 को मुख्यमंत्री ने अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए सहमति दे दी है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर, 2019 से पहले बने सभी अनधिकृत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण हो सकेगा।

अनधिकृत आवासीय निर्माण योजना को अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए आम लोगों से एक महीने तक सुझाव और फीडबैक भी मांगे जाएंगे। विभाग के अनुसार राज्य में ऐसे भवनों की कुल संख्या लगभग 7 लाख है जबकि रांची में इनकी संख्या 1 लाख 88 हजार है। 15 मीटर तक की भवन की ऊंचाई नियमितीकरण के लिए निर्धारित सीमा है|  2011 में भी शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत या विचलित निर्माण को शुल्क के माध्यम से नियमित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था, लेकिन उस समय बहुतायत संख्या में लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके थे।

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