झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया सशरीर हाजिर होने का निर्देश

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झारखंड हाईकोर्ट ने स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को सशरीर तलब किया है. अदालत ने राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर मुख्य सचिव को 9 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. अदालत स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है. इस मामले में न्याय मित्र राजीव रंजन मिश्रा ने अदालत को सुझाव दिया है कि राज्य सरकार वैसे ही मामलों में अपील या एसएलपी दाखिल करे, जो जीतने लायक है. इसके लिए संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी जिम्मेवार होने चाहिए. अगर एसएलपी और अपील में सरकार के खिलाफ कोई आदेश पारित होता है, तो संबंधित अधिकारियों से उक्त मामले में वसूली की जाए. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.

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