साहिबगंज में अवैध खनन की CBI जांच पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

jharkhand News न्यूज़
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साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने और उन पैसों की मनी लॉउंड्रिंग करने के आरोपी पंकज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्ट की बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था. अदालत अब इस मामले में 15 दिसंबर को सुनवाई करेगा. दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज में अवैध खनन की CBI जांच का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस आदेश को पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल की थी. सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जुलाई 2022 में हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है. वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी. पंकज मिश्रा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें जमानत देने से ED कोर्ट को हाईकोर्ट इनकार कर चुका है.

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