मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के० रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि बी०एल०ओ० के रजिस्टर के मुताबिक स्वयं मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सेवाओं की उपलब्घता की सतत मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांग अथवा 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वैसे मतदाता जो मतदान केन्द्रों तक आने-जाने में असमर्थ हों, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समय रहते मतदान केन्द्रवार सर्वे करा लें ताकि उन्हें कोई अनावश्यक परेशानी नहीं हो। इसी प्रकार पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने वालों के लिए सारी तैयारी समय पूर्व कर लें। उन्होंने कहा कि ‘‘कोई मतदाता नहीं छूटे’’ इसे अपना मूलमंत्र मानते हुए निर्वाचन प्रबंधन में कोई कसर नहीं छोड़ें। वे आज निर्वाचन सदन, धुर्वा, राँची से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान एवं दिव्यांग अथवा 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं के सुगम मतदान की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान से संबंधित भारत निर्वाचन आयोगग के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पोस्टल बैलेट के प्रबंधन हेतु हरेक जिले में अलग से सहायक निर्वाची पदाधिकारी होने हैं जिनकी जिम्मेवारियाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है।