जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची श्री अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक
सभी वाहनों से प्रेसर हॉर्न के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
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अवैध काला फिल्म और बोर्ड और अन्य अनधिकृत बोर्ड के उपयोग पर रोक लगाने और इसके उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए
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सभी चालकों के लिए यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश
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जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची श्री अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में आज दिनांक- 21 अगस्त 2025 को समाहरणालय ब्लॉक- ए सभागार में सभी बस संचालकों, झारखण्ड बस ऑनर्स एसोसिएशन, राँची जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन, राँची जिला ऑटो एसोसिएशन, तथा सभी टूर एवं ट्रैवल्स एजेंसियों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित बैठक की गई।
बैठक सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रांची, पुलिस यातायात उपाधीक्षक एवं सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
*बैठक में निम्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा चर्चा करते हुए कई आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए*
(1) वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में। इसमें स्कूल बसों, ऑटो, और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कई आवश्यकता दिशा- निर्देश दिए गए।
(2) कर बकाया भुगतान कर प्रमादी वाहनों के बकाया कर के भुगतान को नियमित करने और इस प्रक्रिया को सुचारू करने के उपायों पर विचार-विमर्श करते हुए सुनिश्चित रूप से वाहन मालिक से वसूलने का निर्देश दिया गया।
(3) अनधिकृत अवैध काला फिल्म और अनधिकृत बोर्ड के उपयोग पर रोक लगाने और इसके उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
(4) राँची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, यातायात नियमों के पालन, और इससे संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई अहम पहलुओं पर चर्चा करते हुए इससे सम्बंधित कई आवश्यकता दिशा- निर्देश दिए गए।
राँची की परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित, और नियमों के अनुरूप बनाया जा सकने को लेकर कई अहम प्रस्ताव पर विचार किया गया जिससे राँची शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और जनसुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक गुणात्मक कार्य किया जा सकें।
*प्रेसर हॉर्न पर प्रतिबंध**
जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची ने सभी वाहनों से प्रेसर हॉर्न के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), राँची ने सभी वाहन चालकों और संचालकों को तत्काल प्रभाव से प्रेसर हॉर्न हटाने का निर्देश दिया।
*स्कूल बसों में सुरक्षा मानक*
जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। इसमें बसों में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट, सीट बेल्ट, और अन्य अनिवार्य सुरक्षा उपायों को लागू करने पर जोर दिया गया।
*यातायात नियमों का अनुपालन*
पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), राँची ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-
*ऑटो में ओवरलोडिंग पर रोक* ऑटो रिक्शा में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*यातायात जागरूकता* सभी चालकों के लिए यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश।
सभी चालकों को निर्धारित ड्रेस कोड और आई-कार्ड पहनना अनिवार्य होगा।
वाहनों में किसी भी प्रकार का अनधिकृत परिवर्तन (अल्टरेशन) करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची ने बताया कि सभी कमर्शियल वाहनों के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी कमर्शियल वाहन मलिक परमिट लेना सुनिश्चित करें।
राँची की ट्रैफिक व्यवस्था को और सुचारू बनाने के लिए यातायात नियमों के अनुपालन और जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
*राँची की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम*
जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची, श्री अखिलेश कुमार ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि वे यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें। यह बैठक राँची की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी हितधारकों से सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की जाती है।
