Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी व खनन मामले में आज फिर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आज अदालत ने विधायक बसंत सोरेन (सीएम हेमंत के भाई) और रवि केजरीवाल को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उपायुक्त के जरिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.
आज सिर्फ शेल कंपनी मामले पर ही सुनवाई हुई है. मनरेगा व खनन लीज मामले पर नहीं हुई है. चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन की अगुवाई वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई चल रही है. मालूम हो कि इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी. सरकार की ओर से मामले की मेंटनेंसिबलिटी पर सवाल उठाया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला होईकोर्ट को करने के लिए कहा था. सरकार की ओर से बार-बार मामले की सुवनाई रद करने की भी मांग की जाती रही है. मगर हाईकोर्ट इसके लिए तैयार नहीं है. बार-बार सुनवाई जारी रखने की बात की जा रही है.
इस मामले के याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा हैं. इन्होंने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी. अधिवक्ता राजीव कुमार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए राजधानी रांची के चर्चित बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल एवं अन्य को दिया जाता है. यह पैसा 24 कंपनियों के माध्यम से दिया जा रहा है और इन कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाया जा रहा है. इसलिए याचिका के माध्यम से अदालत से जांच की मांग की गई है. सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई है. इस मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, सीबीआई, ईडी, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.