रांची कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन को 22 साल की जेल

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अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त दिनेश राय की अदालत ने नागडी थाना क्षेत्र के सभी निवासी तौसीफ अंसारी उर्फ टार्जन, रोशन अंसारी और हसीबुल अंसारी उर्फ रूजा को विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.



साथ ही कोर्ट ने उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। पीड़िता के आधार पर नागडी थाने में छह जुलाई 2018 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यह मामला सामने आया. पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि तीनों ने उस समय बलात्कार किया जब वह अपने घर पर अकेली थी और उसका पति बाजार से सब्जी लाने गया था।



उसने आरोप लगाया कि तीनों ने मुंह में कपड़ा डालकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उन पर उसके साथ मारपीट करने और किसी अन्य के सामने बलात्कार का खुलासा करने के मामले में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।



मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी वेद प्रकाश ने नौ गवाहों को अदालत में पेश किया और पुलिस ने अदालत में वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए.

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