रामगढ़ के सीसीएल अस्पताल नईसराय में कार्यरत महिला चिकित्सक से यौन शोषण के प्रयास के मामले में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत संजय राम नाम के व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है.
एडीजे प्रथम शेषनाथ सिंह की अदालत ने आरोपी सफाईकर्मी को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दोषी को 4 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट ने जांच अधिकारी शकुंतला नाग समेत 10 गवाहों के बयान और प्रभारी लोक अभियोजक आरबी राय की दलीलें सुनीं.
घटना 31 जुलाई 2015 की है, जब महिला डॉक्टर सुबह छह बजे इमरजेंसी ड्यूटी पर सीसीएल अस्पताल नईसराय गई थी। बाद में सुबह 8:30 बजे वह बगल के बाथरूम में गई और वापस लौटने पर उसने पाया कि दरवाजा खुला था और लाइट बंद थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती आरोपी ने डॉक्टर को पकड़ लिया और बिस्तर पर पटक दिया। वह किसी तरह बचकर निकली और शोर मचाया, जिससे बगल के वार्ड में काम करने वाले कर्मी वहां पहुंचे और डॉक्टर की मदद की.
इसके बाद डॉक्टर ने उसी दिन रामगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करायी.