सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइलो कि मांग की

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भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर कुछ तीखी टिप्पणियों और सवालों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अब विशिष्ट फाइलें मांगी हैं| 19 नवंबर को आयोग में अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।

कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण द्वारा अरुण गोयल की नियुक्ति का उल्लेख उसी प्रक्रिया पर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के दौरान किया गया था। श्री भूषण ने कहा कि श्री गोयल, हाल ही में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को तीन सदस्यीय चुनाव आयोग का हिस्सा बनाया गया था| प्रमुख राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के अलावा पिछले सप्ताह सुनवाई के लिए बड़ा मुद्दा आने के ठीक बाद। अरुण गोयल गुरुवार तक सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी के पद पर कार्यरत थे| भूषण ने बताया की अचानक, उन्हें शुक्रवार को वीआरएस दिया गया और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वह अन्यथा 31 दिसंबर को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले थे।

अदालत ने सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मामलों को उठाना सही नहीं है। अदालत ने कहा, “हम देखना चाहते हैं कि तंत्र क्या है। हम इसे एक विरोधी के रूप में नहीं मानेंगे और इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप दावा करते हैं कि सब कुछ सही है… आपके पास कल तक का समय है यह सरकारी वकील से कहा गया।

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