मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसके तहत राज्य में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव किया. वहीं, शैक्षणिक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में शर्तों के साथ 75 प्रतिशत की छूट दी गयी. इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगायी गयी.
होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव
झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इसमें कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसके तहत झारखंड नगर पालिका मे संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण एवं वसूली संशोधन नियमावली 2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दी गई. यानी हॉल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव हुआ है. बताया गया कि इसके तहत एक प्रंमडल में जितने भी नगर निकाय हैं, उस सभी नगर निकायों का जो दर निर्धारित है, उसका औसत निकाला जाए और फिर औसत निकालने के बाद उस नगर निकाय का होल्डिंग टैक्स तय किया जाए.
राज्य सरकार के फैसले के बाद राजधानी रांची में नये सिरे से होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर लिया गया है. नयी टैक्सेशन प्रणाली में अब शहर के 2.25 लाख घरों को बढ़े हुए टैक्स से राहत मिलेगी. इस संबंध में टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे कर्मियों की मानें, तो नयी दर लागू होने से शहर के 70 प्रतिशत घरों को सीधे तौर पर फायदा होगा.
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शैक्षणिक संस्थानों से मात्र 25 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स
लिया जाएगा
वहीं, यह भी निर्णय हुआ कि शैक्षणिक संस्थानों से मात्र 25 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा और 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके तहत वैसी शैक्षणिक संस्थान जो ट्रस्ट या नन प्रोफिट शैक्षणिक संस्थानों के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ही इस छूट का लाभ मिलेगा. वहीं, कोचिंग संस्थानों को यह सुविधा नही मिलेगा।
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तो इस साल उसे 914 रुपये कम 3016 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा. वहीं अगर बाइलेन सड़क में दुकान हो, तो पहले यह जहां 8151 रुपये टैक्स देता था, तो अब उसे 6195 रुपये ही टैक्स देना होगा. इसी प्रकार से अपार्टमेंट छोड़कर पक्के मकान व एस्बेस्टस सीट के मकान में भी टैक्स की कमी हुई है.
झारखंड चेंबर की कार्यकारिणी समिति की बैठक में अध्यक्ष किशोर मंत्री ने होल्डिंग टैक्स में कमी को लेकर कैबिनेट में लिये गये निर्णय का स्वागत किया. सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही राज्यसभा सांसद महुआ माजी के प्रति आभार जताया. चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए उम्मीद जतायी कि भवन नियमितीकरण योजना के साथ ही होल्डिंग टैक्स में धर्मशाला, शैक्षणिक संस्थानों सहित व्यापार व उद्योग को भी इस निर्णय के तहत विशेष छूट दी जायेगी.