झारखंड हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव के श्रीनिवासन अदालत के समक्ष सशरीर हाजिर हुए. यह मामला एक युवक का कास्ट सर्टिफिकेट जारी किए जाने से जुड़ा हुआ है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में अदालत ने विभाग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया. कोर्ट के समक्ष सचिव के श्रीनिवासन ने बताया कि अदालत का आदेश वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए. जिसपर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कानून की समझ नहीं है तो लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें. विनोद बड़ाइक ने याचिका दाखिल कर चीक बड़ाइक का कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देने की गुहार लगाई है. अब कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेगा. अगली सुनवाई के दौरान भी सचिव के श्रीनिवासन को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.
