Ranchi: फर्स्ट एंड सेकेंड जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने अब तक हुई जांच से संबंधित सीबीआई की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद दोबारा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने CBI को दोबारा 30 अगस्त तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.
2008 में दाखिल हुई थी जनहित याचिका
दरअसल इन तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बुद्धदेव उरांव ने 2008 में जनहित याचिका दाखिल की थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच करने का निर्देश देते हुए नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ सरकार और मुकदमे से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी. जहां से उन्हें राहत मिली और हाईकोर्ट के नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. लेकिन सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा था. इस मामले में जांच पूरी की जा चुकी है. मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और आनंदा सेन की खंडपीठ पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है.