मोदी सरनेम केस : राहुल गांधी को झारखंड HC से बड़ी राहत, सशरीर पेश होने से मिली छूट

jharkhand
Spread the love

Ranchi :   रांची MP-MLA कोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थिति होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें निचली अदालत में सशरीर हाजिर होने से छूट दे दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी. राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा

रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई

गौरतलब है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था. जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. राहुल गांधी ने CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *