नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है. यह मामला साल 10 जून 2021 का है. अभियुक्त अख्तर अंसारी ने नाबालिग बच्ची को घर में पोछा लगाने के नाम पर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में गुवा (बड़ा जामदा) थाना ने में मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज कांड संख्या- 12/2021 में कोर्ट का फैसला आया है.
साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में समर्पित किया गया था
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त अख्तर अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. साथ ही सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम चाईबासा के न्यायालय द्वारा सोमवार को धारा – 4 (2) पोक्सो एक्ट में अभियुक्त अख्तर अंसारी को 25 साल कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.