रांची:मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार निलंबित IAS पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट (SC) से बड़ी राहत मिली है। पूजा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिली है। बेटी की बीमारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। सुनवाई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ में हुई है।बता दें कि झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को इसी साल 11 मई को गिरफ्तार किया था।
2 जनवरी को होनी थी सुनवाई
बता दें कि पीठ ने दिसंबर में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 2 जनवरी (सोमवार) की तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई थी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी को जमानत मांगने के आधार की जांच करने के लिए कहा था। साथ ही याचिका को सुनवाई के लिए जनवरी में पेश करने का निर्देश दिया गया था।
झारखंड हाईकोर्ट की याचिका खारिज
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से 3 नवंबर 2022 को जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक IAS अधिकारी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए,पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जाती है। ईडी ने 11 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल की
