झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी चार प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है. इससे पहले इन मामलों में हाईकोर्ट ने निशिकांत के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था. निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जुल्का ने बहस की. बता दें कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर आचार संहिता उल्लंघन के चार अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे.