मनी लाउंड्रिंग केस में आरोपी पंकज मिश्रा और दाहु यादव के खिलाफ दायर PIL पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को यह निर्देश दिया कि अवैध खनन से संबंधित प्राथमिकी लोकल थाना में दर्ज करवाएं, कहा कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी और कार्रवाई भी करेगी. साथ ही अदालत ने यह याचिका निष्पादित कर दी है. कोर्ट ने कहा कि बिना थाना में आवेदन दिये जांच की मांग करते हुए कोर्ट आना अनुचित है.
अरुण कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी जनहित याचिका
बता दें कि इस संबंध में अरुण कुमार सिंह द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि पंकज मिश्रा और दाहु यादव के संरक्षण में साहेबगंज जिले में अवैध खनन का काम हो रहा है. लेकिन उक्त दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही. क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा.