बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा झारखंड में घुसपैठ कर संथाल इलाके में लैंड जिहाद किये जाने की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्त (DC) आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर काम करें. साथ ही न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है.