अवैध खनन के जरिए मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी प्रेम प्रकाश की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में
शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. प्रेम प्रकाश की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और विभास सिन्हा ने पक्ष रखा. अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है. बता दें कि पावर ब्रोकर के नाम से चर्चित प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था. इस दौरान ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास से दो एके- 47 बरामद किया था. प्रेम प्रकाश पर राजनेताओं व अफसरों की मिलीभगत से ट्रांसफर- पोस्टिंग कराने से लेकर ठेका- पट्टा दिलाने तक का आरोप है.
