चेशायर होम रोड की ज़मीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन और न्यूक्लियस मॉल के मालिक व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची के PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
दरअसल, रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ED रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था. सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है. ED ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा था. विष्णु अग्रवाल फिलहाल जमानत पर हैं.
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, व्यवसाी विष्णु अग्रवाल को दूसरे मामलों की भी जांच कर रही है. पिछले महीने इडी के अधिकारियों ने शहर के सर्कुलर रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल की मापी की थी. आरोप है कि इस मॉल के निर्माण में भी गड़बड़ियां हैं. हलांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गड़बड़ियां किस स्तर पर की गई थी.
