जेएसएससी द्वारा फिजिकल एजुकेशन टीचर पद के लिए बीसीए और बीबीए की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी पूर्णिमा कुमारी, अभिजीत कुमार सिन्हा व आशुतोष कुमार की कटऑफ से ज्यादा अंक आने के बाद भी उम्मीदवारी कंसीडर नहीं करने के मामले को लेकर दायर रिट याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने प्रार्थी को फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक पद की नियुक्ति प्रक्रिया में कंसीडर का निर्देश जेएसएससी को दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुकेश रंजन व राजदेव सिंह के मामले में अपने आदेश में कहा था कि बीसीए साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है.
यहां बता दें कि जेएसएससी ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फिजिकल एजुकेशन के विज्ञापन संख्या 21/ 2016 में अभ्यर्थियों के लिए साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम में 45% अंक के साथ ग्रेजुएशन की अर्हता निर्धारित की थी. जबकि प्रार्थी के पास बीबीए, बीसीए की डिग्री थी. उक्त परीक्षा में कटऑफ से ज्यादा अंक लाने के बाद भी जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रार्थी का कैंडिडेचर रद्द कर दिया था. जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.