रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ ICC ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जेलेंस्की ने किया स्वागत

jharkhand News झारखण्ड न्यूज़
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रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है. दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है. इसी बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने यह वारंट यूक्रेनी बच्चों को गैरकानूनी तरीके से देश से निकाल देने के मामले में जारी किया है. कोर्ट ने पुतिन को अवैध रूप से लोगों को खास तौर से बच्चों को देश से निकालने और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से रूसी फेडरेशन में अवैध रूप से ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार पाया है. यह अपराध 24 फरवरी 2022 से जारी है. यानी जब से जंग शुरू हुई है. इसके अलावा रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

जेलेंस्की ने कहा-यह तो एक शुरुआती कदम है

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आईसीसी के इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना सिर्फ एक शुरुआती कदम है. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का फैसला रूस के आक्रमण पर न्याय बहाल करने की दिशा में पहला कदम है. इस मामले में क्रेमलिन प्रवक्ता की ओर से बयान जारी किया गया है. बयान में कहा गया है कि पुतिन की गिरफ्तारी वारंट अपमानजनक और अस्वीकार्य है. आईसीसी का फैसले कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है.

20 मार्च को रूस दौरे पर जायेंगे चीन के राष्ट्रपति 

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. इस जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 मार्च सोमवार को रूस दौरे पर जायेंगे. इस दौरान शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन खास बातचीत करेंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो जिनपिंग यूक्रेन में जंग को खत्म करने के लिए शांति वार्ता की पैरवी कर सकते हैं. वहीं अमेरिका ने शी-पुतिन की बैठक से पहले कहा कि वह यूक्रेन में संघर्ष विराम के आह्वान का विरोध करेगा.

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