झारखंड मंत्रालय में 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

झारखंड न्यूज़
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★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड अभियंत्रण / बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग (ग्रुप ‘ख’ एवं ‘ग’ तकनीकी अराजपत्रित पद) सेवा नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।

★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-3623, दिनांक-23.06.2016 एवं अनुवर्ती संशोधन द्वारा प्रवृत “झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली 2021″ “सहपठित अधिसूचना संख्या – 3070, दिनांक-28. 07.2022 को संशोधन करते हुए “झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रवृत्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ पेंशन निधि में उपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने की स्वीकृति दी गई।

★ व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act, 1961 ) के अन्तर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों तथा अंगीकृत महाविद्यालयों, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCST&I) में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को Graduate Apprentices/ Technician Apprentices के रूप में एक वर्ष का Apprenticeship प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन “झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।

★ दिनांक-02.04.2018 को राष्ट्रीय स्तर SC & ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम कानून में संशोधन के विरूद्ध किये भारत बंद के दौरान श्री संजय महली, रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी, सुमन्ती टुडू उर्फ सुमति कुमारी एवं सुरूली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू के विरूद्ध दर्ज लालपुर थाना कांड संख्या-121/2018 की वापसी की स्वीकृति दी गई।

★ वित्त विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत Project Management Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ पदाधिकारी के रूप में नियोजित करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थान यथा; HUDCO REC एवं NCDC से उच्च ब्याज दर पर लिये गये ऋणों का समय से पूर्व भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत प्रखण्ड साधन सेवी (बी०आर०पी०) एवं संकुल साधनसेवी (सी०आर०पी०) के मानदेय मद में अतिरिक्त व्यय भार की प्रतिपूर्ति राज्य योजना मद से करने की स्वीकृति दी गई।

★ Authentication User Agency (AUA) एवं e-KYC User Agency (KUA) अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेंस विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार के मध्य, पूर्व में किये गए एकरारनामों का अगले तीन (03) वर्षों के लिए नवीनीकरण करते हुए संशोधित एकरारनामा के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

★ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित जल सहियाओं के बकाया/लंबित मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु राशि रू० 11024.91 लाख (एक अरब दस करोड़ चौबीस लाख इक्यानबे हजार) मात्र की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा प्रक्षेत्र के तकनीकी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों तथा तत्संबंधी मामलों के लिए गठित नियमावली 2013 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की स्वीकृति के लिए निर्गत संकल्प संख्या-3078, दिनांक 27.11.2020 में संशोधन एवं योजना अन्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालय से जनवितरण प्रणाली दुकान तक वस्त्रों के परिवहन हेतु प्रति वस्त्र रूपये 2.00 (रूपये दो मात्र) दर की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016 तथा संगत संशोधित नियमावली, 2021 को संशोधित करते हुए “झारखण्ड राज्य वाणिज्य-कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली-2023” गठित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रख्यापन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के प्रवर कोटि (सेलेक्सन ग्रेड) एवं अधिकाल वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) में पदों के संविभाजन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2023-2024 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा राज्य के सभी न्यायमंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची प्रपत्रों में सभी न्यायमंडलों तक पहुँचाने में होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रू० 1,65,30,000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख तीस हजार रूपये मात्र) अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

★ विधायक योजना अंतर्गत आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खातों में संधारित करने की अनुमति की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के अवधि विस्तार के लिए मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, गोड्डा अन्तर्गत “सुन्दरपहाड़ी (NH-333A)- चंदना- दामा -जमकुदार- अगियामोड़ पथ (कुल लम्बाई 24.440 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R एवं वनरोपण सहित) कार्य” हेतु रू० 80, 81, 65, 600/- (अस्सी करोड़ एक्यासी लाख पैंसठ हजार छः सौ ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सम्पोषित योजना के रूप अबुआ आवास योजना (AAY) की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना” के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से केन्द्रांश में रूपये 96.65 करोड़ (रूपये छियानवे करोड़ पैंसठ लाख मात्र) का अतिरिक्त बजट उपबंध की स्वीकृति दी गई।

★ साहेबगंज जिलान्तर्गत “भोगनाडीह ( बरहेट-ललमटिया पथ पर ) – मालभिठा – लखीपुर (जोजोदारी – मोहब्बतपुर पथ पर) पथ (लंबाई-8.875 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 33,92,10,700/- (तैंतीस करोड़ बानवे लाख दस हजार सात सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गोड्डा जिलान्तर्गत “घटियारी (टेसोबथान-महादेव बथान पथ पर ) – रतनपुर – राजपोखर (सुंदर डैम) पथ (कुल लंबाई-11.720 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू0 55,77,24,000/- (पचपन करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गोड्डा जिलान्तर्गत “मोहनपुर (NH-113 पर) से करमाटाँड पथ भाया सिन्नी – ईमलीटाँड पथ (कुल लंबाई- 20.64 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन, यूटिलिटी शिपटिंग सहित)” हेतु रू0 67,94,33,000/- (सड़सठ करोड़ चौरानबे लाख तैंतीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसाँवा जिलान्तर्गत “हदिभंगा पर) – डुडंग-बसभन – डुमरा – मनोहरपुर-महताबेड़ा – हुडु – कुनामरचा – जंगलावात – पथ हातनडा- कालाझोड़ तक पथ (लंबाई- 18.90 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू0 53,20,06,600/- (तिरपन करोड़ बीस लाख छः हजार छः सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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