हेमन्त शासन में महिलाकर्मियों को जल्द मिल सकता चाइल्ड केयर लिव की सौगात

झारखण्ड
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परिवर्तित अवकाश सहित कोई भी अवकाश मातृत्व अवकाश की निरंतरता में अधिकतम 60 दिनों तक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना लिया जा सकता
है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में बीते दिन झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष रंजीता एवं महासचिव राहुल कुमार ने सोमवार को मुलाकात की इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने संघ के विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा.ज्ञापन में संघ ने भारत सरकार तथा कई अन्य राज्य राज्यों की तरह महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने की मांग की है जिससे महिलाकर्मी नौकरी के साथ परिवारिक दायित्व का भी निर्वहन कर सके। इस मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष एवं महासचिव को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार शीघ्र इस पर सकारात्मक विचार करेगी।
महिला अधिकारियों की तरफ नहीं पड़ी किसी की नज़र, राज्य सरकार शीघ्र करेगी सकारात्मक पहल।मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया कि अब तक नीति निर्धारकों की नजर महिला अधिकारियों की इस समस्या की तरफ क्यों नहीं गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रंजीता एवं राहुल कुमार ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ स्टेट सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन जयपुर की 16 सम्मेलन के मौके प्रकाशित स्मारिका भेंट की। अन्य राज्यों ने अपने महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी है, ताकि महिला कर्मी सम्मान के साथ नौकरी करते हुए अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सकें। इस पर सीएम ने राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही सकारात्मक विचार किए जाने का आश्वासन दिया।सीएम को रंजीता हेम्ब्रम व राहुल कुमार ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट सिविल/ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन जयपुर, राजस्थान के तत्वावधान में 24 से 26 मार्च 2023 को संपन्नप 16वें कवेंशन के मौके पर प्रकाशित स्मारिका भेंट की। महिला सरकारी कर्मचारी जिनके बच्चे शून्य से 18 म वर्ष के आयु वर्ग में हैं, वे अधिकतम 730 दिनों के चाइल्ड केयर लीव की हकदार हैं। यह अवकाश उनके अवयस्क बच्चों की देखभाल के उद्देश्य से लिया जा सकता है और संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक किसी भी समय लिया जा सकता है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अवकाश को देय और स्वीकार्य (अर्जित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश ) के अलावा किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक स्पेल में छुट्टी ली जा सकती है।
चाइल्ड केयर लीव तभी मंजूर की जा सकती है जब महिला कर्मचारी एक स्व-घोषणा के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करती है कि छुट्टी का उपयोग उसके बच्चों की देखभाल के लिए किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकरण को और सबूत मांगने का अधिकार है।यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चाइल्ड केयर लीव की माँग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है और
यह कार्य की अत्यावश्यकता के अधीन है। इसलिए, संबंधित प्राधिकारी को कार्यालय की परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर छुट्टी के आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।

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