झारखंड के अलग-अलग जिलों में आतंक का पर्याय रहे सम्राट गिरोह के सरगना जयनाथ साहू को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उसे एक और आपराधिक मामले में बरी कर दिया है. बीरेन्द्र साहू उर्फ़ फेकू साहू हत्याकांड में रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. लापुंग थाना में वर्ष 2008 में कांड संख्या 18 दर्ज किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. लेकिन ये गवाह यह साबित नहीं कर पाए कि बीरेन्द्र साहू की हत्या जयनाथ साहू ने करवाई है. रांची सिविल कोर्ट के जज एम सी झा की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. जयनाथ साहू की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने पक्ष रखा. वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.