आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुसीबत बढ़ गयी है. खबर है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी कर दिया है. यह मामला रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों की निविदा में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है. अदालत ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B (साजिश) के तहत और धारा 32 के तहत सामान्य आरोप तय किये जाने का आदेश दिया है
राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया है. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने माना है कि लालू प्रसाद यादव ने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर टेंडर प्रोसेसिंग में दखल देते हुए टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की.
कोर्ट ने कहा कि विनय कोचर और विनय कोचर (अन्य आरोपी) से ज़मीन का प्लाट कम कीमत पर खरीद की साजिश रची गयी. बाद में इन जमीनों को राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ षड्यंत्र रचा गया. खबर है कि वे राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल लिमिटेड में डायरेक्टर थे. हालांकि कोर्ट द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आप (लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव) अपने ऊपर लगाये गये आरोप को स्वीकार करते हैं. इस पर तीनों ने खुद को बेगुनाह बताया.