हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त आजाद बोदरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार जुर्माना लगाया है. मामला सोनुआ थाना क्षेत्र की है. अभियुक्त आजाद बोदरा के विरुद्ध मुक्ता बोदरा के पति सादो बोदरा ने पत्नी की हत्या का आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया था.

27 जुलाई 2021 को हुई थी घटना

दर्ज मामले के अनुसार 27 जुलाई 2021 को 3:00 बजे के करीब आजाद बोदरा मुक्ता बोदरा के घर आया और गाली गलौज करते हुए बाल पकड़ कर घसीटते हुए घर से बाहर स्थित चापाकल के पास लाकर पटक दिया और चापाकल के पास पड़े पत्थर से सिर पर मार दिया जिससे मुक्ता बोदरा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस के द्वारा अभियुक्त आजाद बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया. इस घटना में आरोपी पर दोष साबित हुआ जिसके बाद अदालत ने यह सजा सुनाई है.

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