झारखंड शराब घोटाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी पर रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत अब अपना फैसला सुनाएगा. योगेन्द्र तिवारी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया और रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने बहस की. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. उनपर शराब घोटाला के जरिए अवैध कमाई करने और मनी लॉनिड्रिंग का आरोप है. इस मामले में ईडी ने 23 अगस्त को 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इन ठिकानों में योगेंद्र तिवारी के देवघर स्थित होटल सिद्धार्थ के सामने स्थित गोदाम, बोंपासस टाउन स्थित डॉ. राजीव पांडेय अस्पताल के पास स्थित आवास, हरमू हाउसिंग कॉलोनी के डी-2 स्थित मेसर्स संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और जामताड़ा के दो ठिकाने शामिल थे.