मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को फिलहाल जमानत के लिए इंतजार करना होगा. उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED ने कुछ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए समय की मांग की है. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने पूजा सिंघल की SLP पर अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी थी. सोमवार यानी 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और मनोज मिश्रा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.
3 जनवरी को मिली थी एक माह की अंत
रिम जमानत
गौरतलब है कि इससे पहले 3 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को एक माह की अंतरिम जमानत दी थी. जिसके बाद पूजा सिंघल 4 फरवरी को जेल से बाहर निकली थी. अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर पूजा ने बीते 4 फरवरी को रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. जिसके बाद फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.