आकस्मिकता निधि और राज्य कृषि उपज व पशुधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

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राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2022 और झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है. झारखंड विधानसभा से यह विधेयक 23 दिसंबर 2022 को पारित कर राजभवन भेजा गया था. इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य की आकस्मिकता निधि से सरकार 500 करोड़ के बदले 1200 करोड़ रुपये की निकासी कर सकती है. सरकार ने इस विधेयक के जरिए कहा था कि वित्तीय वर्ष 2001-02 में राज्य का बजटीय आकार मात्र 7114.12 करोड़ रुपये था. जबकि अब राज्य का बजटीय आकार एक लाख करोड़ से अधिक हो गया है. राज्य गठन से अब तक मुद्रा-प्रसार में वृद्धि को देखते हुए राज्य में नयी कल्याणकारी एवं रोजगारन्मुखी योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन तथा भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति तथा अप्रत्याशित घटनाओं से निबटने के लिए आकस्मिकता निधि की काया स्थायी रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है.

राज्यपाल ने सरकार को दिया था सुझाव
झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 को लेकर राज्यपाल ने सरकार को सुझाव दिया था. उन्होंने कहा था कि इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाए. बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजातीय समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाए. साथ ही जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है, उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आनेवाले कृषकों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाए. राज्य स्तर पर गठित कृषि विपणन परिषद में हितसाधकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहभागी बनाया जाए.

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