एक्स्ट्रीम बार के संचालक समेत अन्य को 10 दिन में मिली बेल, 28 मई को हुई थी गिरफ्तारी

रांची न्यूज़
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रांची सिविल कोर्ट ने एक्स्ट्रीम बार के संचालक विशाल सिंह, उदय सिंह, पंकज अग्रवाल और रवि कुमार को जमानत दे दी है. विशाल को न्यायिक दंडाधिकारी शम्भू महतो की कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की है. दरअसल 26 मई की देर रात एक्स्ट्रीम बार में जमकर मारपीट के बाद गोली चली थी. जिसमें बार के डीजे संदीप प्रमाणिक की मौत हो गयी थी. इसके बाद 28 मई को पुलिस ने मारपीट के आरोप में बार के मालिक उदय शंकर सिंह, बार का लीज होल्डर विशाल सिंह सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया था. घटना को लेकर चुटिया थाना में तीन अलग-अलग  प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी. पहली प्राथमिकी मृतक डीजे संचालक संदीप के मित्र और बार के मैनेजर शुभम कुमार के बयान पर अभिषेक उर्फ विक्की, उसके पिता अशोक सिंह, समरुद्दीन उर्फ छोटू, प्रतीक व मृत्युंजय यादव उर्फ मिथुन के खिलाफ नामजद दर्ज करायी गयी. वहीं दूसरी प्राथमिकी अभिषेक सिंह ने बार के मालिक, लीज होल्डर सह संचालक, मैनेजर, बाउंसर व अन्य के खिलाफ दर्ज करायी. जबकि तीसरी प्राथमिकी बार के मालिक उदय शंकर सिंह के बयान पर अभिषेक व उसके दोस्तों के खिलाफ मारपीट को लेकर दर्ज करायी गयी.

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